UGC New Rule: यूजीसी के नए नियम को बड़ी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका हुई दायर

UGC New Rule: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इक्विटी रूल को लेकर काफी ज्यादा इस समय देश भर में बवाल है। देवघर में जनरल कैटेगरी के जो छात्राएं हैं इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं अब यूजीसी के नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दिया गया है।

जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है यहां पर जातिगत भेदभाव को रोकने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक नया नियम बनाया गया इस नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में छात्र-छात्राओं के द्वारा चुनौती दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया गया है।

इस याचिका को देखा जाए तो यूजीसी के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी जो बनाया गया नियम है।2026 का जो प्रावधान है इसको चुनौती दे दिया गया है। इस नियम को जिसको 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित यहां पर किया गया था याचिका कर्ता के द्वारा यहां आरोप लगाया गया कि इस नियम का क्षेत्र 3(c) जो भेदभाव पूर्ण पूरी तरीके से इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से यहां पर बाहर होना पड़ सकता है।

बात किया जाए तो याचिका में नियम 3c को जो संवैधानिक घोषित किए जाने अपने की सुप्रीम कोर्ट से छात्र-छात्राओं के द्वारा गुहार लगाया गया है। याचिका में यहां पूरी तरीके से कहा गया है कि यह जो प्रावधान है संविधान में दिए गए सामान्य व अभिव्यक्त व स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे जो मौलिक अधिकार है उसकी पूरी तरीके से उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह जो नियम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और 1956 के खिलाफ पूरी तरीके से और उच्च शिक्षा में समान औसत दिए जाने के उद्देश्य को यहां पर नुकसान पूरी तरीके से पहुंचना है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग किया गया है कि वह इस प्रावधान को संवैधानिक वैधता की पूरी तरीके से जांच अवश्य करें और छात्रों के मौलिक अधिकारों के रक्षा अवश्य करें इस नए नियम को लेकर देशभर में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ और सोशल मीडिया पर देखा जाए तो #UGCRollback जैसे हैश टैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं।

यूजीसी के जो नए नियम है इन नए नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थान में जो जातिगत भेदभाव है इसको रोकने हेतु हेल्पलाइन इक्वल ऑपच्यरुनिटी सेंटर व Squads बनाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। जिसका मकसद भेदभाव को पूरी तरीके से रोका जाना है और उस पर निगरानी किया जाना है।

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